मऊ: आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब न देने और राज्य सूचना आयुक्त के सामने अपने पक्ष रखने के लिए उपस्थित न होने को लेकर जनसूचना अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, रतनपुरा विकासखंड के सकरा गांव के रहने वाले विकाऊ प्रसाद मौर्य ने 30 मऊ 2018 को खंड विकास अधिकारी कार्यालय रतनपुरा से पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी.

सूचना मांगने वाले विकाऊ प्रसाद मौर्य का कहना है कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना पर प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई. इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में दूसरी अपील डाली. इसके मूल आवेदन में मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने और अधिनियम का अनुपालन करने के लिए प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया.
इसके बाद उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की ओर से 29 नवंबर 2019 को प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी को मूल आवेदन में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. साथ ही आयोग की तरफ से जन सूचना अधिकारी को पर्याप्त समय देते हुए नोटिस भी जारी की गई.
आयोग ने माना कि प्रतिवादी जन सूचना अधिकारी सूचनाओं को उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर नहीं है. ऐसे में जनसूचना अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी, विकास भवन को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ सूचना अधिकार की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना तीन किस्तों में जमा किया जाएगा.

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