लखनऊ: यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव में जारी होने वाली आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आवंटन की कार्रवाई पर भी रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट 15 मार्च तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को ही होगी। पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से सोमवार को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा।

बता दें कि अजय कुमार नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता अजय की याचिका में आरक्षण की नियमावली पर सवाल उठाया गया है। दरअसल, 11 फरवरी को सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी किया गया था, जिसको चुनौती दी गई है। साथ ही आरक्षण 2015 में हुए चुनावों के आधार पर करने की मांग की गई थी। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने की।

वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने भी ऑर्डर रिलीज कर इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय की ओर से पारित किए गए आदेश के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक पंचायत चुनावों में आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही को पूरा न किया जाए।

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