लखनऊ: कोरोना की वजह से पिछले 17 महीने से कैदियों को उनके परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं थी। वहीं अब कैदी अपने परिजनों से मिल सकेंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। बता दें कि कोरोना की शुरूआत से ही संक्रमण की रोकथाम के लिए कैदियों के परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी।
अपर मुख्य सचिव की ओऱ से प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं को अब आदेश जारी किया गया है। आदेश में कारागार में बंद कैदियों से मुलाकात करने वाले व्यक्तियों की संख्या व सप्ताह में केवल एक बार वह भी अधिक्तम दो व्यकित्यों के मिलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कैदियों को संक्रमण से बचाव के लिये कोविड-19 नियमों की पालना भी करने के निर्देश दिए है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी कैदी से मिलने जाएगा, उसे भी थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजेशन एवं फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं मुलाकात करने के बाद बंदियों को कारागार की बैरक में जाने से पूर्व सैनिटाइज किया जाएगा। बंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए।
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