लखनऊ : बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख़्तार अंसारी और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को सीजेएम रवि कुमार गुप्ता की अदालत में पुलिस ने जालसाजी के एक मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को तय की है। चार्जशीट दाखिल करने के दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश भी किया गया था।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2020 को प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ फर्जी कागजातों से निष्क्रान्त ज़मीन पर कब्ज़ा करने और आपराधिक साजिश रच अवैध निर्माण करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। यह एफआईआर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं 120 बी, 420 ,467, 468 और 471 के साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा में लिखाई गई थी।

एफआईआर के मुताबिक राजधानी लखनऊ के जियामऊ इलाके की एक निष्क्रान्त जमीन पर फर्जी कागजातों के जरिए मुख्तार ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण कराया था। एफआईआर और चार्जशीट में जिक्र है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश रच कर बिल्डिंग का नक्शा पास कराया और निर्माण कराया, ऐसा करके आरोपियों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और उस जमीन को हड़प लिया। इस मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ पहले ही पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बता दें कि निष्क्रान्त जमीन पर बनाए गए इस अवैध निर्माण को एलडीए ने ध्वस्त भी कर दिया था।

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