मऊ: सदर तहसील के बहरीपुर गांव में स्थित एक भूमि के टुकड़े के संबंध में तहसीलदार न्यायालय में गलत बयान दर्ज कराने वाले बढुआगोदाम मंडल के इमिलियाडीह लेखपाल संदीप सिंह को जिलाधिकारी अरुण कुमार ने निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर सख्त तेवर अपनाए जाने के बाद राजस्व कर्मियों के साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माथे पर पसीना आ गया है।

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि बहरीपुर निवासी जितेंद्रनाथ सिंह ने गाटा संख्या 290 रकबा 0.062 हेक्टेयर के संबंध में यह शिकायत दर्ज कराया था कि यह भूमि ग्राम सभा की संपत्ति और नवीन परती के खाते में अंकित है। विपक्षी सुरेंद्र सिंह इस गाटे में लगभग 40 एयर भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। इसी शिकायत व मुकदमे के संबंध में लेखपाल ने तहसीलदार को गलत बयान दर्ज करा दिया।

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शिकायतकर्ता की शिकायत पर जब इसकी जांच कराई गई तो लेखपाल का बयान सरासर गलत प्रमाणित हो गया। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से लेखपाल संदीप सिंह को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। लेखपाल के निलंबन के बाद पूरे दिन राजस्व कर्मचारियों में अफरा-तफरी मचा रहा। जिलाधिकारी ने सख्ती के साथ चेताया कि किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा।

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