रामपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्‍दुल्‍ला आजम ने गुरुवार को रामपुर की एक विशेष अदालत में सरेंडर किया। स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मां व पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए। साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही उन्हें हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए है। बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के थाना गंज में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में आज सुनवाई हुई थी। वहीं आजम खान बीते दो सालों से सीतापुर जेल में बंद है।

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बता दें कि, साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में सपा नेता आजम खां, बेटे स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा आरोपी हैं। तीनों की ही इस मामले में जमानत कोर्ट से मंजूर हो चुकी थी। वहीं, पिछली कई तारीख से वह कोर्ट में हाजिर न होने से कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

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