लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बाहर दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी के आत्महत्या का प्रयास किए जाने के मामले में आरोपी बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता व उसके साथी ने 16 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया था। इसमें दोनों बुरी तरह झुलस गए थे। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।
इसके बाद 27 अगस्त को हजरतगंज थाने में एसएसआई दयाशंकर द्विवेदी ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि एसआईटी जांच में पता चला कि पीड़िता ने अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने पैसे लेकर आपराधिक षड्यंत्र रचा था। साथ ही गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए अपराधियों से जोड़कर छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया था।
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