प्रयागराज: अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर भी स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।

चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं रोक कर उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद उनका तबादला होने दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब्बास अंसारी की याचिका में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट को चुनौती दी गई है। याचिका में चार्जशीट को रद्द किए जाने की अपील की गई है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।

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