लखनऊ: पिछले दिनों कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्यों के लिए करने का निर्णय लिया है। सरकार ने ट्रॉलियों के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। बीते दिनों राज्य में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के हादसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रॉलियों का इंश्योरेंस करवाना होगा और चार पहिया ट्रॉली की डिजाइन की अनुमति लेनी होगी।

ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसों को रोकने के लिए बनी समिति ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ चार पहिया ट्रॉलियों का ही पंजीकरण होगा। दो पहिया ट्रॉलियों न बनेंगी न ही उनका पंजीकरण होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए शासन द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने इन प्रमुख बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। समिति इन बिंदुओं को शामिल करने के साथ ही पंजाब नियमावली का भी अवलोकन कर रही है। समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक भी हो चुकी है। अब जल्द ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। शासन द्वारा रिपोर्ट में मुहर लगते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

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