लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने रविवार को बैठक कर कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देश भी दिए। बैठक में योगी सरकार ने कंटेनमेंट जोन का दायरा नए सिरे से तय करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कंटेनमेंट जोन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Rules vary for multi-storey buildings. On report of 1 positive patient, the respective floor will be sealed. In case of more than 1 patient, related block of housing group to be sealed. Containment zone to be unlocked after no COVID positive case: UP govt
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 4, 2021
कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब कोरोना का एक मरीज मिलने पर 25 मीटर और एक से अधिक मरीज मिलने पर 50 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। वहीं 25 मीटर के दायरे में 20 घर और 50 मीटर के दायरे में 60 घर होंगे। इसमें क्षेत्र के हिसाब से बदलाव हो सकता है। जारी आदेश में कहा गया है कि अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तिथि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा।
यदि अंतिम पॉजिटिव केस को सैंपल कलेक्शन की तिथि 14 दिनों तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला सर्विलांस अधिकारी रोजाना कोविड-19 केस की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को देगा। कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण के लिए आवासों की संख्या और टीम का निर्धारण किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्थित घरों के लिए एक टीम लगाई जाएगी।