फिरोजाबाद: सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। सपा नेता पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। बता दें कि फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया है। वारंट में 30 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया।
बता दें कि 2007 में चुनाव के दौरान फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में हुई सभा के दौरान आजम खान ने उत्तेजनापूर्ण और सांप्रदायिक तथ्य वाले भाषण दिए थे। जबकि चुनाव प्रेक्षक ने भाषण की सीडी देखकर और तथ्यों को परखने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस पर तत्कालीन रिटर्निंग अफसर ने 4 अप्रैल को रसूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
बहरहाल, एसीजेएम अंबरीष त्रिपाठी की कोर्ट ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में आजम खान ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट में लिखा गया है कि आजम खान की ओर से उनके वकील द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें लिखा हो कि स्थगनादेश की अवधि को बढ़ाया गया है। वहीं, कोर्ट ने 30 अप्रैल को पत्रावली प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है।
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विधानसभा चुनाव 2022 में रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनने वाले आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे कई कोर्ट में विचाराधीन हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। इस बीच फिरोजाबाद कोर्ट द्वारा 15 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किल बढ़ा दी है।
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