गोरखपुर: निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान कसरवल में एक व्यक्ति की मौत के मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद के विरुद्ध कोर्ट में आरोप तय हो गया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट नम्रता अग्रवाल कर रही हैं। कोर्ट में मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 18 अक्तूबर को पत्रावली साक्ष्य के लिए नियत किया है।
बता दें कि 7 जून 2015 की सुबह करीब 11:20 बजे के आस-पास डॉ संजय निषाद अपने समर्थकों के साथ निषाद आरक्षण की मांग को लेकर सहजनवां क्षेत्र में मगहर सहजनवां के मध्य रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन किया था। जिससे रेल आवागमन बाधित हो गया। भीड़ जब उग्र हो गई तो पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। पुलिस ने डॉ संजय निषाद सहित कई अन्य लोगों को अभियुक्त बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बुधवार को आरोप तय किया।
सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद बुधवार को एसीजेएम प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। कोर्ट ने डॉ संजय निषाद सहित छह अन्य के विरुद्ध धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत आरोप तय किया।
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