मऊ: साल 2019 में सीएए कानून का बिल पास होने के बाद जिले में विरोध-प्रदर्शन देखा गया था. इस दौरान कुछ वाहनों में आगजन और तोड़फोड़ भी की गई थी. जिले के दक्षिणटोला थाने में भी आगजनी की गई थी. इसी मामले में दो नामजद सहित 8 लोगों को जिला बदर घोषित किया गया है. यह आदेश जिलाधिकारी ने जारी किया है.
इन आरोपियों को किया गया जिला बदर-
ओहादा निवासी डोमनपुरा फैजीगेट थाना दक्षिण टोला और इंतेयाज को छह माह के लिए जिला बदर किया गया है. वहीं छोटेलाल निवासी आदेडीह थाना सरायलखंसी को छह माह, राजेश यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी को भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है. अजय निवासी पारा मुबारकपुर थाना कोपागंज को तीन माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है. वहीं महेश निवासी पारा मुबारकपुर थाना कोपागंज को तीन माह, गणेश निवासी पारा मुबारकपुर थाना कोपागंज को तीन माह, रमेश निवासी पारा मुबारकपुर थाना कोपागंज के खिलाफ तीन माह के जिला बदर की कार्रवाई की गई है.
बता दें कि सीएए कानून को लेकर जिले में हुई हिंसा को लेकर एसपी सुशील घुले ने जिलाधिकारी अमित बंसल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इसके बाद जिलाधिकारी ने आठ आरोपियों को जिला बदर घोषित करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है.

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