मऊ : जिलाधिकारी अरुण कुमार ने शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के तहत पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी के नाम दर्ज अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किया। मुख्तार अंसारी के बेटों की अवैध सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी होने से मुख्तार समर्थकों में पूरे दिन अफरा-तफरी मची रही।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हिकरण कर सम्बंधितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है। कार्रवाई के तहत अवैध सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर जिले में अपराधियों की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

बता दें कि मुख्तार अंसारी द्वारा अपने नाम मौजा जहांगीराबाद, परगना व तहसील सदर जनपद मऊ में आराजी नंबर 168, रकबा 45.45 एयर व आराजी नंबर 458, 169/1 (कुल 2 गाटा) रकबा 286 एयर व मौजा जहांगीराबाद में ही खेवट नंबर 1/1 भूखंड संख्या 295 रखवा 0.345 हेक्टेयर का 1/3 यानि 0.115 हेक्टेयर जमीन अभियुक्त द्वारा अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपनी माता के नाम से क्रय किया गया है, जो राबिया बेगम की मृत्यु के पश्चात क्रमश: प्रथम व द्वितीय आराजी नंबर वसीयतनामें के अनुसार अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम दर्ज है।

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जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 7,51,50,000 है, को गैंगस्टर एक्ट के तहत शनिवार को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी द्वारा अवैध तरीके से अर्जित धन के माध्यम से इन जमीनों का क्रय किया गया था।

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