नई दिल्ली: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्ज़िद में मिली शिवलिंग जैसी रचना के वैज्ञानिक परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। अब मुख्य मामले के साथ आगे की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वैज्ञानिक जांच के आदेश पर मस्ज़िद कमेटी ने रोक लगाने की मांग की थी। यूपी सरकार ने भी मामले को बारीकी से देखने की ज़रूरत बताई।

सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी का पक्ष रख रहे वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मामले में सिविल मुकदमे से जुड़े नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमें एएसआई (ASI) ने रिपोर्ट दी है कि जगह को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा हम भी एएसआई से रिपोर्ट ले सकते हैं। सरकार को भी विचार करने दीजिए कि क्या तरीके अपनाया जा सकता है। हम बाद में सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि सभी पक्षों ने इसे स्वीकार भी किया है। अभी हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा की ज़रूरत है। ऐसे में इस पर अमल न हो।

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