प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद की 5.0510 हेक्टेयर यानि लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। कुर्की की यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। यह आदेश पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा की कोर्ट ने पारित किया था। अतीक की कुर्क की गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख 69 हजार 100 रुपये है।
जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक ने 14 लोगों को धमका कर 16 संपत्तियां हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। इस मामले में अतीक अहमद और चार अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था। अतीक के साथ जिन चार लोगों को आरोपी बनाया गया था उनके नाम नियाज, जाहिद, रियाज, मोहम्मद शेख हैं। इस मुकदमे की विवेचना कैंट थाना पुलिस कर रही है।
दरअसल, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद हुबलाल खुद पुलिस के सामने आया था। उसने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि अतीक गैंग ने उसके नाम पर जबरन जमीन लिखवाई है। अब वह इस जमीन को सरकार को स्कूल कॉलेज या अनाथालय के लिए देना चाहता है। हुबलाल लालपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है। वह बीपीएल कार्ड धारक है।
पुलिस ने जब उसके अकाउंट की छानबीन की तो उसमें काफी कम रुपए मिले हैं। हुबलाल के परिवार में उसकी पत्नी के साथ ही एक बेटा और बेटी भी है। जमीन की रजिस्ट्री कराते समय माफिया अतीक अहमद ने हुबलाल को भी डराया धमकाया था। यही वजह है कि जमीन कुर्क होने के बाद भी हुबलाल माफिया अतीक अहमद का नाम तक लेने से डर रहा है। डीसीपी सिटी दीपक भूकर के मुताबिक माफिया अतीक अहमद की अन्य अवैध और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई में एसपीओ दिनेश द्विवेदी ने भी अहम भूमिका निभाई।
बता दें कि 15 अप्रैल की रात को अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज के केल्विन अस्पताल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों को उस वक्त गोली मारी गई जब पुलिस मेडिकल कराने के लिए उन्हें लेकर जा रही थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था।
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