बांदा: मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहूबली विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार को शस्त्र लाइसेंस मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। मुख्तार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। वहीं पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने जेल मैनुअल के अनुसार सुविधायें न मिलने को लेकर शिकायत की। वहीं मुख्तार की शिकायत पर कोर्ट ने बांदा के जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुये जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं देने का आदेश दिया।
बता दें कि मऊ के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर चार लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था। इसी मामले की जांच के बाद मुख्तार अंसारी समेत चारों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई सीजेएम अदालत में चल रही है। बता दें कि जेल में तख्त, कूलर, मच्छरदानी टेबल और क्लास थ्री के तहत सुविधायें मिलनी चाहिये, लेकिन मुख्तार को यह सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।
मुख्तार की शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुये सीजेएम ने बांदा जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुये जेल मैनुअल के तहत सुविधायें दिये जाने का आदेश दिया। वहीं मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने बताया कि मुख्तार को व्यक्तिगत पेश न किये जाने की याचिका मंजूर कर ली गई। अब अगली पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये 26 अप्रैल हो होगी। गुरुवार को मुख्तार की पेशी तकरीबन 20 मिनट तक चली।
इसे भी पढ़ें- मुख्तार एम्बुलेंस प्रकरण में अलका राय गिरफ्तार