मऊ : जिला अधिकारी अरुण कुमार ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार के करीबी एक शातिर अभियुक्त समेत दो शातिर गैंगेस्टर अभियुक्तों की करोड़ों की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। गैंगेस्टर एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तों की करोड़ों की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद पूरे दिन अफरा-तफरी मची रही। जिलाधिकारी ने सख्ती के साथ चेताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने यह आदेश गैंगेस्टर के शातिर दो अभियुक्तों आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी सरवा थाना सराय लखंसी एवं गणेश पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम कंधेली थाना घोसी के खिलाफ जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया है गया है कि दोनों अभियुक्तों का चल एवं अचल संपत्तियों के कुर्क किया जाएगा। जारी आदेश के तहत प्रथम गैंगेस्टर के अभियुक्त एवं मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव के खिलाफ थाना सरायलखंसी में 553/ 2008 धारा 325, 323, 504, 506 भादवि, धारा 147, 323, 504, 506, 452, भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट 185 बटा/ 21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ इसके खिलाफ 3/4लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 8/ 22 धारा 3 (1) उ. प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली में धारा 419,420, 467, 468, 471, 177, 506, 120, 7 सी एल ए एक्ट धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज है।
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अभियुक्त आनंद कुमार द्वारा अपने व अपने पत्नी मीरा देवी के नाम क्रय की गई भूमि स्थित मौजा परदहा, तहसील सदर, जनपद मऊ में स्थित आराजी नंबर 2172 रकबा 168 कड़ी, जिसका बाजार मूल्य लगभग ढाई करोड़ है, उसे नियमानुसार कुर्क करने का आदेश जिलाधिकारी ने पारित किया। जबकि गैंगस्टर एक्ट के दूसरे अभियुक्त गणेश के विरुद्ध थाना मधुबन में धारा 41, 411, 419,420 आईपीसी, धारा 379, 411, 332/ 2021 धारा 379, 411, आईपीसी, धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट व थाना मोहम्मदाबाद गोहना में धारा 379, 411 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। इस अभियुक्त के नाम 65 हजार रुपए की बाइक को भी कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है।
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