प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को जमानत दे दी है। हालांकि आजम खान अभी जेल में ही रहेंगे। आजम खान को अब तक कुल 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके व दो प्रतिभूति पर जमानत दी है। कोर्ट ने आजम खान से शत्रु संपत्ति को पैरा मिलिट्री फोर्स को सौंपने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।

बता दें कि आजम खान की तरफ से अधिवक्ता इमरानुल्लाह खान, कमरूल हसन, सफदर काजमी, राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी, शासकीय अधिवक्ता एस के पाल अपर शासकीय अधिवक्ता पतंजलि मिश्र कोर्ट में मौजूद थे। आजम खान को 88 आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने एक दर्जन मामलों में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल की है, जो हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।

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