रामपुर: आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सोमवार शत्रु सम्‍पत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम तथा उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दो जन्‍म प्रमाणपत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस मामले के गवाह सेंट पाल्‍स स्‍कूल के प्रिसिंपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैरहाजिर होने की वजह से जिरह नहीं हो सकी। अब्‍दुल्‍ला के वकील ने अपनी मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्‍वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अब्‍दुल्‍ला आजम और उनकी मां पिछली कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं।

इसे भी पढ़ें–  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खान को दी जमानत

बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्‍सेना ने अब्‍दुल्‍ला आजम के पास अलग-अलग जन्‍मतिथि के दो जन्‍म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाने के मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मामलों में अब्‍दुल्‍ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था। इस केस में अब्दुल्ला आजम को तब अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। वहीं उनके साथ उनकी मां को 10 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में कोर्ट ने दिसंबर 2020 में जमानत दी थी, जिसके बाद सीतापुर जेल से रिहा किया गया था। उनके पिता आजम खान भी 26 महीने से इसी जेल में बंद हैं।

ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *