प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की रिव्यू पिटिशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए उस पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख़ लगाई है। इससे पूर्व अफशां अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज़ गैंगस्टर एक्ट के मुक़दमे को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अफशा अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। अफशा अंसारी ने कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए रिव्यू पिटिशन दाखिल की है।
अफशा अंसारी के खिलाफ मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। याचिका में इस मुकदमे को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। याचिका खारिज होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले को दोबारा सुनने को कहा था। नियमानुसार किसी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल करने की मियाद 30 दिन की होती है। इस मामले में अफशा अंसारी की ओर से कई महीने बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। राज्य सरकार की तरफ से इसी आधार पर मुख्तार की पत्नी की अर्जी का विरोध किया गया था।
अफशा अंसारी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण हाईकोर्ट में अपील नहीं की गई थी इसलिए इस मामले में विलंब को माफ कर दिया जाए। कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन सुनवाई के लिए मंजूर कर ली।
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