मऊ: घोसी सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली पीड़ित के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने ये आदेश सोमवार को वाराणसी कैंट पुलिस की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया है। जानकारी के मुताबिक सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव और विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़ित एक जालसाज महिला है।
वहीं सांसद अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने बताया कि सांसद पर मुकदमा दर्ज कराने के समय उसने अपनी हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल किया था, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी। वहीं पूर्व में भी उसने यूपी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह सब्बल के ऊपर साल 2015 में छेड़खानी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में उसने दाखिल अपने हाई स्कूल के अंकपत्र में अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 दर्शायी है। ऐसे में स्पष्ट है कि केवल धन ऐंठने के लिए फर्ज़ी दस्तवेजों के आधार पर पीड़ित लोगों के खिलाफ फर्ज़ी मुकदमा दर्ज कराती है। इस मामले में कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पीड़ित के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
वहीं इस मामले में कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं करने पर सांसद के अधिवक्ता ने कोर्ट में थाने से प्रगति आख्या तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसकी जानकारी मिलने पर आनन-फानन में कैंट पुलिस सोमवार को कोर्ट पहुंची और प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित के खिलाफ गैर जमानती वारंट लिया है।
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