रामपुर: सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के जुड़े एक मामले में अब जिला जज ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला जज के फैसले के अनुसार आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने 15 दिन की मोहलत देते हुए यूनिवर्सिटी के चांसलर एवं सपा सांसद आजम खान के आवास पर नोटिस चस्पा किया है। इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि 15 दिन के भीतर गेट को हटा लिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा।

प्रशासन द्वारा चस्पा की गई नोटिस।

बता दें कि साल 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को लेकर शिकायत की थी कि यह गेट सरकारी जगह में बना हुआ है। इस गेट के अंदर जो मार्ग बना हुआ है, वह पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है। आकाश सक्सेना की इस शिकायत को उप जिलाधिकारी ने सही करार देते हुए गेट को तोड़े जाने के आदेश दिया था। इसके बाद सांसद आजम खान ने जिला जज के यहां अपील की थी। जिला जज ने उनकी इस अपील को खारिज करते हुए 2 साल पहले के उप जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा और अपना फैसला सुनाया।

अब दो दिन पहले जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एसडीएम द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश को बहाल रखते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को अवैध करार दिया। साथ ही पूर्व में एसडीएम द्वारा दिए गए गेट को तोड़े जाने के आदेश को बहाल रखा था। वहीं अब कोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके तहत अब प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर और जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खान की गैर मौजूदगी के चलते उनके मकान पर देर रात नोटिस चस्पा किया है, जिसमें गेट हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है।

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