नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्टाफ को बिना कोराना वैक्सीन के ऑफिस में एंट्रीं नहीं मिलेगी। ये नियम 16 अक्टूबर से लागू होंगे। वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ जरूरी है।

डीडीएमए ने एक आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की एक खुराक भी नहीं ली है।

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