लखनऊ: बाहुबली मुख्‍तार अंसारी को शत्रु संपत्ति में अवैध कब्जे के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए बांदा जेल से लखनऊ लाया गया। मुख्तार अंसारी को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी पर शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण का आरोप है। बता दें कि सुबह 7:30 बजे मुख्तार को एम्बुलेंस से लेकर पुलिस बांदा जेल से निकली थी।

इस बीच मुख्‍तार के बेटे अब्‍बास अंसारी ने पिता के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। अब्बास अंसारी ने एक ट्वीट करके आरोप लगाया कि उनके पिता को आधी रात को लखनऊ शिफ्ट करने के लिए एंबुलेंस बांदा जेल पहुंची। इसके पीछे साजिश है। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को लखनऊ से बांदा जेल के लिए भेज दिया गया। वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

बता दें कि लखनऊ के जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शत्रु संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण कराने का मुख्तार अंसारी आरोप है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया था। 27 अगस्त 2020 को जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467,468, 471 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3 में केस दर्ज हुआ था।

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एफआईआर के मुताबिक, जियामऊ स्थित खसरा संख्या 93 भूमि पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का कब्जा है। यह भूमि मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज थी, लेकिन वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति (शत्रु संपत्ति) के रुप में दर्ज हो गई थी। लेकिन मुख्तार व उनके बेटों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपने ही साथी के नाम दर्ज करवा ली थी। इसके साथ ही षड्यंत्र रच कर इसका नक्शा पास करवाकर अवैध कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने जियामऊ इलाके में इसी जमीन पर अवैध दो मंजिला बिल्डिंग का निर्माण करा लिया था।

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