लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी है। प्रशासन ने यह कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर भी बैन रहेगा। वहीं, इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। हालांकि अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के साथ ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की जा सकती है।
इसके अलावा प्रशासन ने बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है, जबकि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक है। हालांकि धार्मिक, सार्वजनिक स्थल, जुलूस में नियमों के मुताबिक ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कायम रहेगी। इसके अलावा कोई भी बिना अनुमति के 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालेगा। जबकि सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना भी बैन है। यह पाबंदियां 9 अप्रैल से लागू हो गई हैं।
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वहीं, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने कहा गया है कि अगर राजधानी में बिना मास्क के कोई दिखता है, तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं। इसके साथ आदेश में कहा गया है कि लखनऊ में रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क और होटल आदि पूरी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और धार्मिक संस्थानों में कोविड हेल्प स्थापित करने के साथ मास्क पहनना जरूरी है।
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