वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने कमीशन की कार्यवाही की 12 पन्नों की रिपोर्ट सेशंस कोर्ट में दाखिल की। इस रिपोर्ट को दोपहर 2 बजे कोर्ट अपने रिकॉर्ड में शामिल करने का आदेश देते हुए आपत्ति आमंत्रित किए। वाराणसी कोर्ट में अब 23 मई को सुनवाई होगी।

बता दें कि जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडे की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर वजू के स्थान के लिए लगी पाइपलाइन को बाहर करने, नमाजियों के लिए अंदर शौचालय के बंद होने की वजह से दिक्कतों के कारण उसकी व्यवस्था करने और तालाब के अंदर मौजूद मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए तीन बिंदुओं पर वहां नए वकील कमिश्नर को भेजकर जांच पूरी करके आख्या मांगने की एप्लीकेशन बुधवार को शासकीय अधिवक्ता की तरफ से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दी गई थी।

इसके अलावा बुधवार को वादी पक्ष की महिलाओं की तरफ से ज्ञानवापी परिसर का फिर से कमीशन की कार्यवाही के तहत वीडियो सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिसमें दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में मौजूद दीवार को तोड़कर वहां मलबा हटाकर और जिस तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसके नीचे मौजूद एक दीवार का दरवाजा खोलकर अंदर आगे की वास्तविक स्थिति जानने के लिए भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया था।

इसे भी पढ़ें–  ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सामने आया AIMPLB, बनाई कमेटी

इन दोनों मामलों में न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की थी। वहीं, बुधवार को वादी पक्ष की तरफ से एक और एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई है। जिसमें हटाए गए वकील कमिश्नर अजय मिश्रा से 6 और 7 मई को की गई कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करवाने में मदद करने के लिए कोर्ट को आदेश देने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तरफ से वादी पक्ष और शासकीय अधिवक्ता की एप्लीकेशन आपत्ति जताने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में शुक्रवार को वकील कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से 4 दिन की कमीशन की कार्यवाही की रिपोर्ट फाइल की जाएगी।

ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *