लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के गरीब बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के पोर्टल को बंद करने के लिए एनआईसी को पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि मई के बजट में इस योजना को पैसा नहीं दिया गया था। कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने फ्री राशन योजना को भी बंद कर दिया था।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में माह में दो बार मुफ्त राशन बंट रहा था। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में। अब एक योजना में कार्ड धारकों को राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई माह का राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। इसके लिए कार्डधारकों को गेहूं दो रुपये प्रति किलो व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को भी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि इस योजना में नेफेड के तहत मिल रहा एक किलो नमक, एक किलो चना, रिफाइंड आदि मुफ्त में ही दिया जाएगा लेकिन राशन का पैसा देना होगा। इस योजना में पात्र गृहस्थी लाभार्थी कार्ड पर प्रति यूनिट पांच किलो (दो किलो गेहूं व तीन किलो चावल) जबकि अंत्योदय कार्ड पर प्रति कार्ड 35 किलो (14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल) राशन दिया जाता है। प्रदेश में पात्र गृहस्थी लाभार्थी यूनिट संख्या लगभग 14.97 करोड तथा अंत्योदय कार्ड धारक यूनिट संख्या लगभग 1.31 करोड़ है।
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