आजमगढ़: हत्या के 24 साल पुराने मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने पूर्व विधायक व बीजेपी नेता अभय नारायण पटेल सहित चार आरोपितों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा का एलान होने के बाद पूर्व विधायक को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनयन सिंह पुत्र रामबहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले यह दुकान अभय नारायण पटेल को आवंटित थी। इस बात से गांव के अभय नारायण रंजिश रखते थे। 22 अक्टूबर 1998 की शाम करीब 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में अभय नारायण, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह और हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
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दौरान मुकदमा वादी रामनयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में पेश कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास और प्रत्येक को बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।