पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो सह चारा घोटाले के पांच मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। उनके आवेदन पर शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने इलाज के लिए सिंगापुर ले जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि कम से कम जाने की तारीख से 2 महीने का समय दिया जाए। वहां से लौटने के बाद पासपोर्ट पुनः कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा।

अदालत ने सुनवाई के बाद पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। वहां के डॉक्टर ने 24 सिंतबर को अप्वाइंटमेंट की तारीख दी है। शर्त के तहत उनका पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। पासपोर्ट जारी करने को लेकर उनके वकील प्रभात कुमार ने 13 सितंबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। लालू प्रसाद ने अपना पासपोर्ट नवीकरण के बाद सीबीआई कोर्ट में बीते 31 अगस्त को जमा किया था। उनका पासपोर्ट 12 अगस्त 2022 को नवीकरण हुआ था। पासपोर्ट की वैधता 11 अगस्त 2023 तक है।

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