लखनऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। गाजीपुर के जिलाधिकारी की ओर से दो-दो बार शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के बावजूद मुख्तार की ओर से शस्त्र जमा नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। मुख्तार के खिलाफ मुहम्मदाबाद में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस वारंट और रिमांड की तैयारी कर रही है। इस कोतवाली में पहले से भी तीन केस में मुख्तार अंसारी नामजद है।

पूरे मामले को लेकर मुहम्मदाबाद सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि मुख्तार अंसारी की आपराधिक गतिविधियों के चलते जिलाधिकारी गाजीपुर ने उसके दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए थे।इसमें पहले 1996 में मुख्तार की डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया गया था। वहीं 2017 में राइफल का लाइसेंस भी निरस्त किया गया था। इन दोनों शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त होने के बाद डीएम कार्यालय ने नोटिस जारी कर तामीला कराया और शस्त्रों को जमा करने का आदेश जारी किया।

पुलिस के द्वारा तमाम प्रयासों के बाद भी मुख्तार अंसारी की ओर से शस्त्र जमा नहीं किए गए। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया है। इसके साथ ही गाजीपुर पुलिस की ओर से अलग-अलग थानों में मुख्तार से जुड़े पुराने मामलों को खंगालने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

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