लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का लगाने का ऐलान किया है। यह कोरोना कर्फ्यू 35 घंटे तक लागू रहेगा। इसके तहत शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे के लिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। हालांकि इस दौरान आवश्यक विषयों को छूट रहेगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। इस 35 घंटे की अवधि के दौरान हर जिले में अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर और चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की जाएगी।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि मास्क न पहनने पर पहली एक हजार रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर दस हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे।