लखनऊ: इन दिनों उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के अनुसार प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगाने को कहा है। वहीं अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि सुबह 11 बजे के बाद इन शहरों में दूध और सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। अदालत का कहना है कि हर हाल में सरकार को कल से इन पांच जिलों में लॉकडाउन लगाना ही होगा।

हाईकोर्ट के आदेश-

1. वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि, अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करें।

2. सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

3. सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

4. सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​की ठेले आदि पर खाने के छोटे बिंदु 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

5. सभी संस्थान जैसे कि अन्य विषयों और गतिविधियों से संबंधित शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थाएँ यह सरकारी हों, अर्ध सरकारी या निजी उनके शिक्षकों और प्रशिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे (यह दिशानिर्देश पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है )।

6. 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे, जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।

7. किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है।

8. सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहने के लिए निर्देशित किया जाता है।

9. फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले 26 अप्रैल, 2021 तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरेंगे।

10. प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर / देहात और गोरखपुर जिलों में व्यापक प्रसार वाले दो प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में हर दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाएंगे।

11. सड़कों पर सभी सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा, जो उपरोक्त निर्देशों के अधीन है। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आवागमन को अनुमति दी जाएगी।

12. उपरोक्त निर्देशों के अलावा, हम राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूती लाने का निर्देश देते हैं।

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