मऊ: जिला प्रशासन ने जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज 24 करोड़ रुपये की संपत्ति बुधवार को कुर्क कर ली। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग पर कार्रवाई के तहत अंसारी के बेटों अब्बास और उम्र के नाम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के दसई पोखरा स्थित 8880 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली 24 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली गई। इस सरकारी जमीन को मुख्तार अंसारी ने अभिलेखों में हेराफेरी करा कर अपने बेटों के नाम दर्ज करा लिया था।

प्रशासन ने बताया कि जिला प्रशासन ने अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी और सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के मुताबिक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और कई अन्य मामलों में इस वक्त जेल में बंद मऊ सीट से बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार व गिरोह से जुड़े लोगों की अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

बता दें कि जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल द्वारा मुख्तार अंसारी एवं उसके पुत्रों के नाम से तहसील-सदर में स्थित मौजा खालसा उत्तर दक्षिण टोला में आराजी संख्या 869स रकबा-0.152 हेक्टयर में से आराजी के दक्षिण पूर्व किनारे सड़क से लगे 20×12 वर्ग मीटर में निर्मित धार्मिक स्थल (मस्जिद) के रूप में बना है। इसमें मस्जिद को छोड़कर शेष रकबा 0.128 हेक्टयर तथा अन्य आराजी संख्या 870, रकबा-0.142 हेक्टेयर, आराजी संख्या 871 रकबा-0.154 हेक्टेयर, आराजी संख्या 872 रकबा-0.231 हेक्टेयर, आराजी संख्या 873 रकबा-0.150 हेक्टेयकर, आराजी संख्या 868स रकबा-0.0590 हेक्टेयर समस्त भूमि व उसमें निर्मित निर्माणाधीन भवन अभियुक्त मुख्तार अंसारी व उसके पुत्रगण अब्बास अन्सारी व उमर अन्सारी के नाम से दर्ज है।

इसकी अनुमानित मूल्य लगभग चौबीस करोड़ रूपये है, जिसे जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल व जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क करने का निर्देश देते हुए कुर्की की कार्रवाई करायी गई। वहीं जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल व जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा यह बताया गया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों एवं उनके सहयागियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का संरक्षण देने वाले व्यक्ति अथवा उनसे संरक्षण पाने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्ध शत-प्रतिशत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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