नई दिल्ली: उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों की 2019 दुर्घटना मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भी उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता संबंधी 2019 सड़क हादसा मामले में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया था। दरअसल, कोर्ट ने सीबीआई की जांच के इसी परिणाम को बरकरार रखा है।
बता दें कि 2019 में दुष्कर्म पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और वकील एक कार में सवार थे। तभी रायबरेली में तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गयी और वह तथा उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ हत्या का एक मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे ‘‘साजिश’’ का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई थी।
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कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म के एक अलग मामले में 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। चार मार्च 2020 को सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए भी दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।