लखनऊ: दुष्कर्म पीड़िता और गवाह के आत्मदाह करने के मामले में सोमवार को बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई 3 जनवरी को नियत की है। कोर्ट ने अभियुक्त अतुल राय को आरोप पत्र की नकल देने के लिए नियत तिथि पर प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से तलब करने का आदेश भी दिया। अतुल राय के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 167, 195ए, 218, 306, 504 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।

बता दें कि सोमवार को अदालत में इस मामले की विवेचक और एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने अभियुक्त अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विगत 29 अक्टूबर को अतुल राय को इस मामले में न्यायिक हिरासत में लिया गया था। उनका न्यायिक रिमांड प्रयागराज की नैनी जेल से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से हुआ था।

27 अगस्त, 2021 को इस मामले की एफआईआर वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में अतुल राय व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को नामजद किया गया। सांसद अतुल राय मौजूदा समय में प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। उसे बी वारंट के जरिए इस मामले में 29 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम न्यायिक हिरासत में लिया गया था।

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बता दें कि सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने एक साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अस्पताल में कुछ दिनों तक मौत से जूझने के बाद दोनों ने दम तोड़ दिया था। आत्महत्या करने से पहले युवती ने फेसबुक लाइव करते हुए वाराणसी के पुलिस अफसरों पर कई आरोप लगाए थे। सांसद के प्रभाव में आकर युवती को ही प्रताड़ित करने का अधिकारियों पर आरोप भी लगा था। युवती के आत्मदाह के बाद वाराणसी के कैंट थाना प्रभारी और मामले के विवेचक को निलंबित भी किया गया था।

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