लखनऊ: सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े मामले में उन्हें यह राहत मिली है। आजम खान को यह जमानत धोखाधड़ी के एक मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए आजम खान को जमानत दी है।

बता दें कि आजम खान के खिलाफ यह मामला रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को धोखाधड़ी से हथियाने से जुड़ा है। आजम को यह जमानत 89वें मामले में दी गई है। अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी।

इसे भी पढ़ें–  मुख्तार के करीबी शकील के खिलाफ दो और मामले दर्ज

बता दें कि आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पॉवर का इस्तेमाल करके अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका के निपटारे में होने वाली देरी पर नाराजगी जतायी थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में ज़मीन हड़पने के एक दूसरे मामले में आजम खान को जमानत दी थी।

ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए लिंक पर क्लिक करें।

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *