लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजे गए मऊ निवासी डॉ. शेषनाथ राय व डॉ. अल्का राय की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायालय ने पाया कि दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई मात्र एक आपराधिक मुकदमे के आधार पर की गई है, जिसमें दोनों की जमानत पहले ही हो चुकी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने दोनों की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं को मंजूर करते हुए पारित किया। याचियों के अधिवक्ता अनुभव अवस्थी का तर्क था कि दोनों याचियों के खिलाफ एक केस के आधार पर पुलिस नेमु मात्र शत्रुता व दुर्भावनावश गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है, जबकि दोनों के खिलाफ अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
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यह भी दलील दी गई कि दोनों याचीगण किसी गैंग के सदस्य नहीं है, बावजूद इसके 29 मार्च 2022 से इस मामले में जेल में हैं। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया लेकिन वह यह नहीं दिखा सके कि गैंगचार्ट में एक केस के अतिरिक्त दोनों याचियों पर कोई अन्य मुकदमा भी है। सरकारी वकील ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त केस में भी दोनों को जमानत मिल चुकी है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली।