लखनऊ: लोकसभा चुनाव में मतदान अधिकारी से मारपीट करने के 26 साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ तत्कालीन सपा प्रत्याशी राज बब्बर ने जिला जज की अदालत में अपील दाखिल की है। इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जिला जज मीना श्रीवास्तव ने राज बब्बर को जमानत देते हुए 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 20 अगस्त तय की है।

इससे पूर्व राज बब्बर की ओर से कोर्ट में गुजारिश की गई थी कि उनको जुर्माना जमा करने से छूट दी जाए। इसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि 15 दिन के अंदर निचली अदालत में जमा करने पर कारावास की सजा का क्रियान्वयन अपील के दौरान स्थगित रहेगा। गौरतलब है कि गत सात जुलाई को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने राज बब्बर को इस मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

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