मऊ : घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय जेल की सलाखों के पीछे हैं। साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से जेल में कैद सांसद अतुल राय को आज वाराणसी के MP-MLA कोर्ट से एक और मुकदमे में जमानत मिली है। यह मुकदमा अतुल राय पर रेप का केस दर्ज कराने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने से संबंधित है।
सांसद अतुल राय के अधिवक्ताओं के अनुसार, लखनऊ और वाराणसी के दो और मुकदमों में जमानत मिल जाए तो उनके क्लाइंट जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे। फिलहाल सांसद अतुल राय प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद हैं। सांसद अतुल राय के एडवोकेट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनुज यादव ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने उनके क्लाइंट की जमानत अर्जी मंजूर की है। कोर्ट में सांसद अतुल राय की ओर से उनके साथ एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव, विकास सिंह और विकास यादव ने पैरवी की।
यह मुकदमा सांसद अतुल राय पर रेप का केस दर्ज कराने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने के आरोप से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में पुलिस अफसरों के निर्देश पर लंका थाने में पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि तत्कालीन सीओ भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल के द्वारा लंका थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी अतुल राय को गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपूर्ण और निराधार अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट लगाई गई। इससे क्षुब्ध होकर युवती ने अपने साथी के साथ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था।
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एडवोकेट अनुज यादव ने बताया अब वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा है। दूसरा मुकदमा लखनऊ में आपराधिक साजिश से संबंधित है। इन दोनों केस में जमानत मिल जाएगी तो सांसद अतुल राय जेल से बाहर आ जाएंगे। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ठोस तथ्यों के आधार पर सांसद अतुल राय को जमानत मिल जाए और वह अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच हों।
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