नई दिल्ली: गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मेवानी को महेसाणा कोर्ट ने गुरुवार को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मेवानी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिग्नेश मेवानी के साथ कुल 12 लोगों को कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। सभी लोगों को बिना अनुमति के रैली करने का दोषी पाते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
विधायक जिग्नेश मेवानी के साथ साथ एनसीपी नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी कोर्ट की तरफ से तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट की तरफ से इस मामले पर करीब 5 साल बाद फैसला आया है। दोषियों ने 2017 में बिना इजाजत के आजादी कूच रैली आयोजित की थी।
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बता दें कि जिग्नेश मेवानी, NCP नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार पर सरकारी नोटिस का उल्लंघन करके रैली आयोजित करने का आरोप लगा था। इस समय जिग्नेश मेवानी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। उन्हें असम पुलिस द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिग्नेश मेवानी के साथ सभी आरोपियों पर कोर्ट ने एक एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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