गाजीपुर: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार (26 अक्टूबर) को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था।

दरअसल, करंडा थाना क्षेत्र में माफिया मुख्तार अंसारी पर साल 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था। इस केस में की चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला भी शामिल था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कोर्ट की ओर से इस बड़ी सजा का ऐलान किया गया है।

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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी मामले की सजा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था। साथ ही कोर्ट ने सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपये के फाइन पर भी स्टे लगा दिया था। हालांकि, कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मिली सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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