मऊ : माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव की एक करोड़ 55 लाख रुपए की सम्पत्ति जब्त होगी। जिलाधिकारी अरुण कुमार ने शनिवार को सरायलखंसी के सरवां निवासी बैजनाथ यादव की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। डीएम के आदेश के बाद मुख्तार गिरोह में हड़कम्प मचा है। जिलाधिकारी ने सख्ती के साथ चेताया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई चलती रहेगी। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

जिलाधिकारी ने बैजनाथ की सरायलखंसी के ग्राम सरवां स्थित आराजी संख्या 797 में रकबा 0-070 हेक्टेयर भूमि कुर्क करने के आदेश जारी किया है। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ 55 लाख रुपए बताया जा रहा है। बैजनाथ के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। बैजनाथ यादव ने ग्राम सरवां स्थित आराजी संख्या 797 मि0 में रकबा 0-070 की जमीन अवैध रूप से कमाए गए धन से क्रय की थी।

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जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है जो अपराधियों के साथ मिलकर अवैध कार्यो में लिप्त है एवं जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद है।

इसके साथ ही जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तिया अर्जित की है। ऐसे सभी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क किया जाएगा।

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