मऊ: अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को लेकर मुख्तार के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सोमवार को जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार पुत्र स्व. हनीफ निवासी आदेडीह बिचला थाना सरायलखंसी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हाजी मुख्तार के अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई 12 करोड़ 96 लाख की अचल सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी द्वारा जारी कुर्की के आदेश के बाद पूरे दिन मुख्तार अंसारी के करीबियों में अफरा-तफरी मची रही।

हाजी मुख्तार का मौजा जहांगीराबाद अर्बन बाईपास रोड कोतवाली स्थित गाटा संख्या 44 /2 ,444 रकबा 648 वर्ग मीटर, गाटा संख्या 443/2, 444 रकबा 218.6 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 444/3, 451 रकबा 433 वर्ग मीटर अर्थात कुल रकबा 1299.6 वर्ग मीटर है, जिसपर फातिमा कांप्लेक्स भवन बनाया गया है। जिलाधिकारी ने इस संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इस भूमि व कांप्लेक्स भवन का बाजार मूल्य लगभग 12 करोड़ 96 लाख रुपए है।

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार पुत्र स्व. हनीफ के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में कई धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाजी मुख्तार ने मौजा जहांगीराबाद अर्बन बाईपास रोड में अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा यह अचल संपत्ति बनाई है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल व अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।

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जिलाधिकारी अरुण कुमार ने अवैध तरीके से अर्जित धन के माध्यम से चल व अचल सम्पत्ति खड़ा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी अवैध तरीके से अर्जित धन के माध्यम से बड़ी संख्या में चल व अचल संपत्ति बनाई है उनलोगों को चिह्नित करते हुए अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की गई है। किसी भी कीमत पर जिले में आपराधिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

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