मऊ: विधायक निधि और असलहा प्रकरण में मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये से बांदा जेल से बुधवार को पेशी हुई। इस दौरान असलहा मामले में वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण टोला निहाल नंदन की जिरह हुई। एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने दोनों मामलों में जिरह के लिए 25 जनवरी की तिथि नियत की।
पहला मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध फर्जी असलहा प्रकरण में की गई पैरवी को आधार मानते हुए एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला एसीजेएम एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें साक्ष्य की कार्यवाही होनी थी। वादी मुकदमा निरीक्षक निहाल नंदन साक्ष्य के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए। मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की, लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी।
दूसरा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। मामले मे मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दियौ। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। बुधवार को वादी मुकदमा निरीक्षक रामसिंह की जिरह होनी थी। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। एसीजेएम एमपी/एमएलए श्वेता चौधरी ने साक्ष्य के लिए 25 जनवरी की तिथि नियत किया।
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