मऊ: सूचना का अधिकार के तहत एक व्यक्ति के द्वारा मांगी गई जानकारी का अपूर्ण जवाब देने के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की गई है. इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी पर 25 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया गया है. राज्य सूचना आयुक्त ने आयोग के रजिस्ट्रार को इस अर्थदण्ड की वसूली करने का निर्देश दिया है. यह अर्थदण्ड बीएसए के वेतन से तीन समान किस्तों में लिया जाएगा.

बता दें कि सहादतपुरा के रहने वाले विनोद कुमार वर्मा ने बीएसए से आठ बिंदुओं पर जानकारी मांग थी. इनमें दी गई जानकारियां अपूर्ण थीं, जिसपर विनोद ने राज्य प्राधिकारी से मामले की शिकायत की. वहीं जांच में यह पाया गया कि बीएसए द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण और भ्रामक है. इसके बाद बीएसए को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन वह प्रस्तूत नहीं हुए. ऐसे में बीएसए पर भ्रामक और अपूर्ण जानकारी देने और आयोग के आदेशों की अवहेलना के मामले में कार्रवाई की गई है.

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