मऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के साथ पत्नी ने सोमवार को अपना पासपोर्ट गाजीपुर पुलिस के पास जमा करा दिया. एसपी ओपी सिंह और मुकदमे के विवेचक की मौजूदगी में तीनों आरोपियों ने वकील के साथ हाईकोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया को पूरा किया. सोमवार को गाजीपुर के एसपी ओपी सिंह ने सांसद अफजाल अंसारी के साथ तीनों ने मुलाकात की और पासपोर्ट जमा करते हुए केस चलने तक देश के बाहर नहीं जाने की बात भी कही. इसके बाद सभी अपने मुहम्मदाबाद स्थित आवास पर चले गए.

गाजीपुर एसपी ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि गाजीपुर सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटों पर गजल होटल के निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में धांधली के आरोप हैं. इस मामले में सदर कोतवाली में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को अंतरिम राहत देते हुए 9 फरवरी तक उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. जमानत के दौरान कोर्ट ने कुछ शर्ते लगाई थीं, जिसमें पासपोर्ट को एसपी के सामने विवेचक के पास जमा कराना था. इसी क्रम में सांसद अफजाल अंसारी ने मुलाकात के लिए सोमवार को समय मांगा था. मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्शां अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने अपने-अपने पासपोर्ट जमा कराए हैं.

पत्नी और बेटों सहित 12 पर दर्ज है केस 

गजल होटल के निर्माण को लेकर अंसारी परिवार ने जिस जमीन को खरीदा था, उसके खरीद-फरोख्त में प्रशासन ने तमाम अनियमितताएं पाई थीं. साल 2020 के सितंबर माह में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके दोनों बेटों के साथ 12 लोगों पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. प्रशासन की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि होटल की जमीन सरकारी दस्तावेजों में बंजर भूमि के रूप में चिह्नित है.

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