मऊ: जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दहेज हत्या और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां अभियोजन के अनुसार हलधरपुर थाना क्षेत्र के बिलौझा गांव की रहने वाली सविता यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के अनुसार सविता यादव का कहना है कि उसकी लड़की ममता की शादी 2016 में हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए ममता के ससुराल के लोगों ने 28 अक्टूबर 2020 को ममता की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में मधुबन थाना क्षेत्र के आदमपुर दरगाह गांव के रहने वाले आरोपी देवेंद्र यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जिला जज ने मामले की सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। वहीं दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां अभियोजन के अनुसार मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला की बहन को एक व्यक्ति 21 जनवरी की रात में बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी आकाश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। इस अर्जी को भी जिला जज ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।