मऊ: जिले के सरायलखंसी थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास बने एक नवनिर्मित डाइग्नोस्टिक सेंटर एण्ड इमेजिग सेंटर का दो दिन पहले उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था।इसी दौरान अनियमितता की शिकायत पर राजस्व और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मकान में किसी भी प्रकार की गतिविधि को प्रतिबंधित करते हुए उन्होंने सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस पर वहां मौजूद डॉक्टर सहित काफी संख्या में मौजूद अन्य लोग इसका विरोध करने लगे।

डॉक्टर का कहना था कि जो निर्माण कार्य उन्होंने कराया है, वह पूरी तरह से मानकों के अनुसार करायाा गया है। इसमें कहीं पर भी कोई अनियमितता नहीं की गई है। इसी बात को लेकर डॉक्टर और उसके समर्थकों की अधिकारियों के साथ कहासुनी हो गई थी। वहीं एसडीएम का कहना था कि डाइग्नोस्टिक सेंटर गाटा संख्या 118 भीटा की भूमि पर बना है। इस भूमि को डाक्टर ने अपने नाम करवा लिया था, जबकि पहले के एसडीएम ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य कराया गया था।

एसडीएम ने बताया कि गाटा संख्या 117 की भूमि का नक्शा पास कराया गया है और निर्माण गाटा संख्या 118 व 117 दोनों में किया जा रहा है। यह पूरी तरह से अवैध है। वहीं दो दिन पहले हुए इस विवाद में शुक्रवार को थाना सरायलखंसी में लेखपाल सर्वेश सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें डाइग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पन्ना लाल समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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