मऊ: यूपी में होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अब संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। आरक्षण सूची जारी होने के बाद अब जल्द ही नामंकन की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी, जिसके बाद प्रत्याशियों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले प्रत्याशियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। दरअसल, किसी भी संस्था का बकायेदार व्यक्ति अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे में प्रत्याशियों को नामांकन करने से पहले बकायेदार न होने का ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ बनवाना होगा।

आपको बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ ही ब्लाक प्रमुख जैसे पदों के लिए भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रत्याशी को किसी भी सरकारी, प्राइवेट बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक से लेकर किसी भी वित्तीय संस्था का बकायेदार नहीं होना चाहिए। अगर प्रत्याशी किसी भी संस्था का बकायेदार होगा तो उसका नामांकन निरस्त हो सकता है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया रद्द न हो, इसके लिए भावी प्रत्याशी अभी से नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं।

इतना ही नहीं जो प्रत्याशी किसी संस्था के बकायेदार हैं, वह भी जल्द से जल्द अपने बकायों का भुगतान करने में जुट गए है। किसी बैंक या वित्तीय संस्था का बकाया पंचायच चुनाव के प्रत्याशियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अगर आप भी पंचायत चुनाव के किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी साबित करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, नामांकन तारीख आने पर आपको ज्यादा झंझटों का सामना न करना पड़े इसलिए पहले ही जाकर नो ड्यू़ज सर्टिफिकेट जरूर बनावा लें।

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